सिंगरौल मारपीट करने एवं जिला बदर आदेश का उलंघन करने वाला आरोपी को थाना विन्ध्यनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भापुसे) पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली, श्री शिव कुमार वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के कुशल निर्देशन एवं श्री पी.एस. परस्ते नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर के मार्गदर्शन में मिली कामयाबी।
घटना विवरण- दिनांक 31.03.2024 को फरियादी मोहम्मद असद पिता मोहम्मद इसरत उम्र 18 वर्ष निवासी मुरादाबाद थाना टांडा जिला रामपुर (उ.प्र.) हाल पता परमसुखदास कालोनी मोहनलाल सोनी का किराये का मकान महालक्ष्मी जनरल स्टोर के बगल मे थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली (म.प्र.) का थाना विन्ध्यनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं अमृत विद्यापीठ के सामने रोड के किनारे बिरयानी की दुकान लगाता हूं रात्रि करीब 11.00 बजे सुजीत कुमार साकेत पिता रामसुभग साकेत उम्र 28 वर्ष निवासी ढोंटी थाना विंध्यनगर का अपने अन्य साथी के साथ आकर गाली गलौच कर लोहे के रॉड से मारपीट कर चोट पहुंचाया एवं मौके से फरार हो गया।
रिपोर्ट पर धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विदित हो कि आरोपी सुजीत वर्मा के विरूद्ध पूर्व से मारपीट के कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध है जिसके विरूद्ध 12.07.2023 को जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय से जिला बदर आदेश पारित हुआ था।
आरोपी द्वारा जिला बदर आदेश का उलंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को आज दिनांक 23.07.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेज दिया गया है। उक्त घटना से क्षेत्र के व्यापारी संघ एवं आम जनता में आक्रोश था एवं डर का माहौल बन गया था। आरोपी की गिरफ्तारी से आमजन द्वारा पुलिस के कार्य की सराहना की गई है।नाम पता गिरफ्तार आरोपी सुजीत कुमार साकेत पिता रामसुभग साकेत उम्र 28 वर्ष निवासी ढोंटी थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली (म.प्र.)
सराहनीय भूमिका निरीक्षक – अर्चना द्विवेदी, उप निरीक्षक शीतला यादव, सहायक उप निरीक्षक रमेश प्रजापति, पंकज सिंह, श्यामसुन्दर बैस, आरक्षक राजकुमार शर्मा, समीर धुर्वे का सराहनीय योगदान रहा।