सिंगरौली चौकी खुटार पुलिस ने अवैध रुप से रेत परिवहन कर रहे ट्रेक्टर को किया जप्त। पुलिस अधीक्षक,श्रीमती निवेदिता गुप्ता, जिला सिंगरौली के कुशल निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा जिला सिंगरौली, नगर पुलिस अधीक्षक श्री पी.एस परस्ते के कुशल मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी श्री सुधाकर सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रेत से भरा ट्रेक्टर किया गया जप्त।
घटना आज दिनांक 25/08/24 को रात्रि गस्त में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पिपराझांपी से एक नीले रंग का ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रेत लोड कर डिग्घी तरफ बिक्री करने हेतु ले जा रहा है।
सूचना पर पिपराझंपी तालाब के पास पहुंचे तो सामने से एक नीले रंग का ट्रैक्टर ट्राली सहित जिसमें फुलरेत लोड आते दिखा, ट्रेक्टर चालक को रुकवाकर उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बाबूलाल नाई पिता स्व. लालचन्द नाई उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पिपराझांपी थाना बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.) का रहने वाला बताया। जिसे धारा 94 BNSS का नोटिस देकर रेत परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात चाहा गया जो नहीं होना बताया।
ट्रेक्टर चालक उपरोक्त का यह कृत्य धारा 303(2), 317 BNS 4/21 खान खनिज अधि. के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने से एक अदद 434 पॉवर ट्रेक कम्पनी का नीले रंग का ट्रैक्टर क्र. MP66A7041 मय रेत लोड के जिसमें लगी नीले रंग की ट्राली में करीब 03 घन मीटर रेत लोड कुल कीमती लगभग 5,05,000 लाख रुपये का घटना स्थल से जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। धारा 35 (1) BNSS कि नोटिस देकर पावंद किया गया। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
सराहनीय भूमिका- चौकी प्रभारी, श्री सुधाकर सिंह परिहार सउनि. विश्वनाथ रावत, प्र.आर. कुलदीप शर्मा, प्र.आर.राय सिंह, प्र.आर. गणेशमीणा एवं आर.गौरव यादव, आर. विनोद शाक्य का सराहनीय योगदान रहा।