एक हिस्ट्रीशीटर/अभियुक्त एक तमंचा दो जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

एक हिस्ट्रीशीटर/अभियुक्त एक तमंचा दो जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

बलिया बैरिया पुलिस ने धारा 3/25 आयुध अधिनियम में एक नफर हिस्ट्रीशीटर/अभियुक्त को एक तमंचा दो जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

बलिया जनपद में अपराध एवं आपराधियो / के विरुद्ध तथा वांछित अभियुक्तगण की धर पकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक श्री देव रंजन वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बैरिया के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस द्वारा मु.अ.स. 015/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के प्रकरण में कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त को मय 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश यादव उर्फ बन्डा पुत्र लल्लन यादव सा. रकबा टोला बैरिया थाना बैरिया जनपद बलिया को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण पढ़ें- 14 जनवरी 2024 को थाना बैरिया पुलिस टीम के उप निरीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह मय हमराहियान कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार, कांस्टेबल कुलदीप साहू के देखभाल क्षेत्र व पेण्डिंग विवेचना में मामूर होकर सोनबरसा की तरफ जा रहे थे कि सोनबरसा चौराहा से कुछ पहले एक व्यक्ति जो बैरिया की तरफ आ रहा था अचानक पुलिस वालो को देखकर वापस मुड़ा व तेज कदमो से वापस जाने लगा कि शक होने पर थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा रोका व टोका गया उक्त व्यक्ति नही रुका और तेज भागने लगा कि शक होने पर एक बारगी दबिश देकर घेर कर पकड़ लिया गया।

उपरोक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामप्रकाश यादव उर्फ बन्डा पुत्र लल्लन यादव सा. रकबा टोला बैरिया थाना बैरिया बलिया बताया तथा पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके बाये तरफ कमर के पैन्ट के फेटे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व सामने जीन्स पैन्ट के दाहिनी जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज .315 बोर , तथा बरामद तमंचा को खोलकर देखा गया तो बैरल मे 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को सोनबरसा चौराहा के पास से नियमानुसार समय 11.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा बरामदशुदा 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार सील सर्वमुहर कर थाना स्थानीय पर लाकर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त का चालान मा. न्यायालय किया गया।

रिपोर्ट – नवल जी, बलिया

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