बलिया जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू हो गई

बलिया जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू हो गई

बलिया आगामी दिनों में पड़ने वाली विभिन्न परीक्षाओं और त्योहारों की दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने जनपद में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दिया है। उन्होंने सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अपने क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार कराकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे।

बलिया जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू हो गई

कोई जुलूस तथा धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार संबंधित उपकरण एवं आईटी उपकरण ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

रिपोर्ट – नवल जी, बलिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!